31 मार्च से पहले आपको बताना होगा कि आप मकानमालिक हैं या किरायेदार नहीं तो फंस सकतें हैं इनकम टैक्स के चक्कर में
नई दिल्ली : आप मकानमालिक हैं या किरायेदार , ये बातें आपको 31 मार्च तक बताना होगा नहीं तो आप फंस सकतें है इनकम टैक्स के नए नियम के चक्कर में, किरायेदार एवं मकानमालिक , दोनों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए नियमों के मुताबिक कई तरह के पेपरवर्क पूरे करने होंगे। यह नियम सभी टैक्सपेयर्स पर लागू होंगे जो कि हर साल अपना रिटर्न फाइल करते हैं।
न जमा करें फर्जी रेंट रसीद
आईटी डिपार्टमेंट ने सभी टैक्स पेयर्स से कहा है कि फर्जी रेंट रसीद जमा न करें। रेंट जमा करने वाली सभी रसीद पर साइन जरूर करें। अगर किसी टैक्सपेयर ने फर्जी रेंट रसीद जमा की है तो उसको एचआरए क्लेम का लाभ नहीं मिलेगा।
जमा करनी होगी रेंट अग्रीमेंट की कॉपी
एचआरए का फायदा लेने के लिए रेंट रसीद के साथ रेंट अग्रीमेंट की कॉपी देनी होगी। अगर किसी व्यक्ति पांच हजार रुपये से ज्यादा का कैश पेमेंट एक रसीद में किया है तो फिर रसीदी टिकट लगाना अनिवार्य है। लेकिन अगर रेंट को चेक या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया है तो फिर रसीदी टिकट लगाने की जरुरत नहीं है।